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11 December Tak Kra Le Registry, Fayede Main Rahenge, 12, Dec Se Lagu Hogi New Registry Policy


By ugesh sarkar, Section Noida Real Estate
Posted on Fri Dec 04, 2009 at 01:07:38 AM EST

अगर आपके नाम नोएडा या ग्रेटर नोएडा में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आवंटित हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है तो जल्दी करें। 11 दिसंबर के बाद ऐसी प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट से स्टांप शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में शासन की तरफ से आधिकारिक आदेश स्टांप विभाग के पास आ चुके हैं।

गौतमबुद्धनगर के डीआईजी स्टांप विजयदेव शर्मा ने बताया कि अभी तक नोएडा में आवंटित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर शासन अथॉरिटी के अलॉटमेंट रेट पर स्टांप अदा करने छूट देता आया है। हर साल यह छूट एक साल के लिए बढ़ जाती थी। शासन ने इस साल यह छूट 12 जून से 11 दिसंबर 2009 तक के लिए दी थी। इसके बाद हर प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट लागू माना जाएगा। इसके बाद 6 महीने से ज्यादा पुराने सभी आवंटियों को सर्कल रेट से स्टांप शुल्क देना होगा।

कितना पड़ेगा अंतर
अगर 200 वर्गमीटर का प्लॉट है और उसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये है तो 11 दिसंबर तक रजिस्ट्री कराने पर 36000 रुपये स्टांप देना पड़ेगा। वहीं 12 को सर्कल रेट लागू होने पर इसी प्लॉट की कीमत 40 लाख रुपये हो जाएगी। इस पर 2 लाख 40 हजार रुपये स्टांप देना पड़ेगा। इस तरह कुल अंतर 2 लाख 4 हजार रुपये का होगा।

क्या होगा असर- नोएडा शहर में कई सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस समय अथॉरिटी में ए से लेकर ई श्रेणी तक की पांच कैटिगरी हैं। इनमें दरें क्रमश: ए- 39 हजार 600 रुपये, बी कैटिगरी- 27 हजार 500 रुपये, सी कैटिगरी- 20 हजार 100 रुपये, डी कैटिगरी- 16 हजार 800 रुपये, ई कैटिगरी-14 हजार 400 रुपये। यही रूल ग्रेटर नोएडा में भी लागू होगा। उदाहरण के रूप में सेक्टर 92, 105 और 108 में अलॉटमेंट 5 से 7 साल पहले हुआ था। यहां तब अलॉटमेंट रेट 2800 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 3700 रुपये तक था। अब अगर सभी ओरिजनल अलॉटी 11 दिसंबर तक अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं तब इनके स्टांप 2800 रुपये या 3700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर होंगे। वरना इन सेक्टरों के सर्कल रेट 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर पहुंच चुके हैं। इसी रेट पर लीज करानी होगी।

कब्जा मिलने में देरी हो तब एग्रीमेंट टू लीज कराएं- डीआईजी स्टांप का कहना है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं मिल रहा है तब आप एग्रीमेंट टू लीज कराकर इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। वरना आपको सर्कल रेट पर स्टांप शुल्क देना होगा। खास बात यह है कि गवर्नमेंट के इस फैसले की भनक अभी ज्यादातर आवंटियों को नहीं है।

Source: Navbharat Times 11 दिसंबर तक करा लें रजिस्ट्री, फायदे में रहेंगे , 12 दिसंबर से लागू होगी रजिस्ट्री की नई पॉलिसी

< 'Japanese Village' To Come Up Near Bangalore

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